यूकेपीएससी परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू, हरिद्वार में धारा-163 लागू, 12 जुलाई को परीक्षा केंद्रों के बाहर सख्त प्रतिबंध! 200 मीटर दायरे में जुटी भीड़ पर रोक

हरिद्वार में 12 जुलाई को होने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता संवर्ग समूह-‘ग’ भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। परीक्षा के शांतिपूर्ण और नकलविहीन संचालन के लिए शहर के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में बीएनएसएस की धारा-163 लागू कर दी गई है। इस दौरान पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता संवर्ग समूह-‘ग’ की लिखित परीक्षा 12 जुलाई, रविवार को दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट हर गिरि ने हरिद्वार नगर क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, पेजर सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पाठ्य सामग्री ले जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, आतिशबाजी, पोस्टर, बैनर और पंपलेट लगाने या वितरित करने की भी अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन के मुताबिक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल को ही प्रवेश की अनुमति होगी। नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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