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उत्तराखण्ड धामी कैबिनेट ने महिला, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में लिए कई बड़े निर्णय।

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उत्तराखण्ड धामी कैबिनेट ने महिला, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में लिए कई बड़े निर्णय। 


देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी आज सचिव गृह शैलेश बगौली ने मीडिया को दी।


महिला एवं बाल विकास विभाग:

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी। पहले सुपरवाइजर पदों में 50% सीधी भर्ती, 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति से भरे जाते थे। अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के पूर्ण आंगनबाड़ी में अपग्रेड होने के बाद 10% कोटा को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल कर दिया गया है, जिससे पदोन्नति कोटा 40% से बढ़ाकर 50% हो गया है।


रायपुर क्षेत्र में फ्रिज जोन में संशोधन:

रायपुर और आस-पास के क्षेत्रों में प्रस्तावित विधानसभा परिसर के तहत फ्रिज जोन में आंशिक बदलाव किया गया है। अब इन क्षेत्रों में छोटे घरों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। निर्माण मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।


स्वास्थ्य विभाग:

कैबिनेट ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी। अब पांच साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक बार स्थानांतरण की अनुमति होगी। नए स्थान पर कर्मी अपने नए जनपद के अंतर्गत सबसे जूनियर होंगे। साथ ही रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ी से पहाड़ी और मैदानी से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है।


समान नागरिक संहिता (UCC):

ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन किया गया। अब पंजीकरण हेतु आधार कार्ड के अलावा नेपाल, भूटान के नागरिकों के लिए नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, 182 दिनों से अधिक प्रवासियों के लिए भारत में नेपाल/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा प्रमाणपत्र, और तिब्बती मूल के लोगों के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा।


राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति:

अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण से संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।


अन्य निर्णय:

मुख्यमंत्री को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि तय करने का अधिकार दिया गया।


राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कर के बाद के लाभांश (PAT) का 15% राज्य सरकार को देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया।

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